नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े आरोपी खालिद सैफी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस से पूछा कि आप साफ-साफ बताइए कि आरोपी की भूमिका क्या है? जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अमित प्रसाद से कहा कि आप ये बताइए कि आरोपी को जमानत क्यों नहीं दी जाए? जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी.
दरअसल, सुनवाई के दौरान अमित प्रसाद चार्जशीट के उन हिस्सों के बारे में बता रहे थे जिसमें व्हाट्सऐप पर बातचीत का जिक्र है. इस पर कोर्ट ने कहा कि वो जमानत याचिका पर पूरी चार्जशीट नहीं पढ़ने जा रही है. अगर वे प्रदर्शन कर रहे थे तो इसमें क्या गलत है? कोर्ट ने कहा कि जमानत पर सुनवाई के लिए असीमित समय नहीं दिया जा सकता है. आप सात हजार पेज पढ़कर दलील नहीं दे सकते हैं. आप साफ-साफ बताइए कि खालिद सैफी की भूमिका क्या है?
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