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हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वकील से पूछा- साफ-साफ बताए खालिद सैफी की दंगों में क्या भूमिका थी? - दिल्ली हाईकोर्ट

2020 Delhi Riots: दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की. इसमें उसने दिल्ली पुलिस के वकील से कुछ सवाल पूछे.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 6, 2024, 8:43 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े आरोपी खालिद सैफी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस से पूछा कि आप साफ-साफ बताइए कि आरोपी की भूमिका क्या है? जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अमित प्रसाद से कहा कि आप ये बताइए कि आरोपी को जमानत क्यों नहीं दी जाए? जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी.

दरअसल, सुनवाई के दौरान अमित प्रसाद चार्जशीट के उन हिस्सों के बारे में बता रहे थे जिसमें व्हाट्सऐप पर बातचीत का जिक्र है. इस पर कोर्ट ने कहा कि वो जमानत याचिका पर पूरी चार्जशीट नहीं पढ़ने जा रही है. अगर वे प्रदर्शन कर रहे थे तो इसमें क्या गलत है? कोर्ट ने कहा कि जमानत पर सुनवाई के लिए असीमित समय नहीं दिया जा सकता है. आप सात हजार पेज पढ़कर दलील नहीं दे सकते हैं. आप साफ-साफ बताइए कि खालिद सैफी की भूमिका क्या है?

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दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े आठ आरोपियों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट नए सिरे से सुनवाई कर रहा है. इन आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर पहले से सुनवाई कर रहे जज जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाये जाने के बाद जस्टिस सुरेश कैत की बेंच सुनवाई कर रही है. दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़े जिन आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है, उनमें शरजील इमाम, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अतहर खान, शिफा उर रहमान और सलीम खान शामिल हैं.

हाईकोर्ट इस मामले के एक आरोपी इशरत जहां को मिली जमानत को चुनौती देनेवाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर भी सुनवाई कर रही है. बता दें, 18 अक्टूबर 2022 को हाईकोर्ट ने इस मामले के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. उमर खालिद ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है.

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