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झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत को नहीं मिली राहत, 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

Hemant Soren not get relief from High Court. झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है. सोमवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके साथ मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तिथि निर्धारित की है.

Hemant Soren did not get relief from Jharkhand High Court
झारखंड हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत नहीं

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Feb 5, 2024, 12:26 PM IST

जानकारी देते अधिवक्ता धीरज कुमार

रांचीः पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका की सोमवार को सुनवाई हुई. जिसमें ईडी के जवाब दाखिल करने के बाद मामले की सुनवाई की जाएगी.

हेमंत सोरेन द्वारा दायर क्रिमिनल रीट पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत से हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं मिली है. अधिवक्ता धीरज कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने इस संबंध में ईडी से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने ईडी को 9 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. इस सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखा.

जानिए, अब तक क्या हुआ इस केस मेंः सबसे पहले 29 जनवरी को दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की कार्रवाई हुई. इसके बाद 31 जनवरी की शाम को हेमंत सोरेन के ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए जाने के बाद उसी दिन शाम को हेमंत सोरेन को ईडी की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया. अपनी गिरफ्तारी को उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को नियम के विरूद्ध करार देने और पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की. 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में केस आया. लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसपर सुनवाई करने से इनकार करते हुए हेमंत सोरेन को पहले हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया.

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