उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

सुद्धोवाला किराना स्टोर मादक पदार्थ मामला, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए क्या हुआ - UTTARAKHAND HIGH COURT

देहरादून के सुद्धोवाला किराना स्टोर पर पेय मादक पदार्थ बेचने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

UTTARAKHAND HIGH COURT
सुद्धोवाला किराना स्टोर पर पेय मादक पदार्थ बेचने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई (PHOTO- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 30, 2024, 8:38 PM IST

देहरादूनःउत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के सुद्धोवाला में एक स्टोर को पेय मादक पदार्थ बेचने की अनुमति दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदनों पर सुनवाई करते वक्त विपक्षी का पक्ष सुनने के बाद नियमों के तहत 14 दिन के भीतर निर्णय लें.

मामले के अनुसार सुद्धोवाला निवासी सोनी रावत, पंकज गुसाईं और अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि सुद्धोवाला में राज्य सरकार ने एक नामी स्कूल के सामने स्टोर को पेय मादक पदार्थ बेचने की अनुमति दी है. जिसकी वजह से आए दिन स्कूल की शिक्षा दीक्षा प्रभावित हो रही है. यही नहीं, स्कूल के बच्चों पर भी इसका कु-प्रभाव पड़ रहा है. जिसकी वजह से पढ़ने वाले बच्चों और क्षेत्र के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं. इसलिए इस पर रोक लगाई जाए.

याचिका में कहा गया कि, इसको रोकने के लिए याचिकाकर्ताओं समेत बच्चों के परिजनों ने कई बार देहरादून जिला अधिकारी को प्रत्यावेन दिया. लेकिन उनके प्रत्यावेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई. जिलाधिकारी के द्वारा उनके प्रत्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लेने पर उनके द्वारा उच्च न्यायालय की शरण ली.

जिस पर उच्च न्यायालय ने जिला अधिकारी देहरादून को निर्देश दिए हैं कि कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद उनके प्रत्यावेदन को विधि अनुसार दो सप्ताह में निस्तारित करें. साथ में विपक्षी का पक्ष भी सुनें.

ये भी पढ़ेंःसहकारिता समितियों का चुनाव: HC का आदेश, 6 जनवरी तक कोर्ट में चुनावी कार्यक्रम प्रस्तुत करें अधिकारी, नहीं तो हो पेश

ये भी पढ़ेंःविकासनगर वन भूमि अतिक्रमण और खुर्द-बुर्द मामला, याचिकाकर्ता तीन सप्ताह में सौंपेगा प्रत्यावेदन

ABOUT THE AUTHOR

...view details