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नाइजीरियन नागरिक की जमानत याचिका पर HC में सुनवाई, सीतामढ़ी SHO को दस्तावेजों के साथ कोर्ट में बुलाया - Hearing in Patna High Court

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 19, 2024, 10:02 PM IST

Patna High Court: पटना हाईकोर्ट में नाइजीरियन नागरिक अगस्टिन चिनेट नेवोट की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुरसंड थाना सीतामढ़ी के एसएचओ को सभी दस्तावेजों के साथ कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है.

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट (Etv Bharat)

पटना:नाइजीरियन नागरिक अगस्टिन चिनेट नेवोट की जमानत याचिका परपटना हाईकोर्टमें सुनवाई हुई. पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार सुनवाई करते हुए सुरसंड थाना, सीतामढ़ी के एसएचओ को सभी दस्तावेजों के साथ कोर्ट में हाज़िर होने का आदेश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जुलाई 2024 को की जाएगी.

एक साल से जेल में बंद है: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने उसे 1 मई 2023 को गिरफ़्तार किया था. वह भूलवश भारत की सीमा में घुस आया था. वह एक साल की ज्यादा अवधि से जेल में बंद है. पुलिस ने केवल संदेह के आधार पर गिरफ़्तार किया है. इस पर कोर्ट ने सुरसंड थाना, सीतामढ़ी के एसएचओ को कोर्ट सभी दस्तावेजों के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है.

अगस्टिन चिनेट नेवोट इस्कॉन से जुड़ा है: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने कोर्ट को बताया कि उस पर आईपीसी को धारा 420, 466, 468, 471, 120 बी, 212, 34 एवं विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 एवं पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत सुरसंड थाना कांड संख्या 220/ 2023 दर्ज किया था. नाइजीरियाई नागरिक इस्कॉन नामक संस्थान से जुड़ा हुआ है.

महिला अभ्यर्थी को इंटरव्यू की मिले अनुमति: पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार सिंहा ने झारखंड की निवासी डा. कुमारी ज्योत्सना की रिट याचिका पर सुनवाई की. दरअसल कोर्ट ने आवासीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं के मामले में महिला अभ्यर्थी को गणित विषय में सहायक प्रोफेसर के साक्षात्कार के लिए अयोग्य करार कर दिया गया था. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जवाब तलब किया है. इसके साथ हाईकोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि महिला अभ्यर्थी को 22 जुलाई 2024 को होने वाले साक्षात्कार में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए.

साक्षात्कार के लिए अयोग्य घोषित कर दिया: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने अदालत को बताया कि आयोग ने 30 अप्रैल 2024 को अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी कर याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने और कम शुल्क का भुगतान करने का कारण बताते हुए साक्षात्कार के लिए अयोग्य घोषित दिया. उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने 7 मई 2024 को अपनी आपत्ति भेजी. जिसमें उनका अपेक्षित आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न था.

19 अगस्त को होगी सुनवाई:कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए आयोग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 22 जुलाई, 2024 को होने वाले साक्षात्कार में हिस्सा लेने की अनुमति दे. इस मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त 2024 को की जाएगी.

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