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शराब की दो बोतल मिलने पर 7 लाख के जुर्माने से हाईकोर्ट हैरान, घटाकर किया 60 हजार - Hearing in Patna High Court

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 24, 2024, 8:47 PM IST

Updated : Jul 24, 2024, 9:07 PM IST

Hearing in Patna High Court : दो बोतल शराब बरामदगी मामले में आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सात लाख 60 हजार का जुर्माना लगाये जाने पर हैरानी जाहिर की है. कोर्ट ने दलील दी कि 375 मिलीलीटर के 2 पीस अवैध शराब की मामूली मात्रा बरामदगी के लिए कठोर दण्ड देने की अनुमति नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने जुर्माने की राशि घटाकर 60 हजार रुपये कर दिया. पढ़ें पूरी खबर.

पटना हाईकोर्ट की प्रतिकात्मक तस्वीर
पटना हाईकोर्ट की प्रतिकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)

पटना:पटना हाईकोर्ट ने 375 मिलीलीटर के दो बोतल शराब की बरामदगी किये जाने के मामले में 7 लाख 60 हजार का जुर्माना लगाये जाने पर हैरानी जाहिर की है. पटना हाईकोर्टने आबकारी विभाग के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि काफी कम मात्रा में शराब की बरामदगी किये जाने पर जुर्माना लगाना अपराध के अनुपात में काफी अधिक है. कोर्ट ने जुर्माने की राशि घटाकर 60 हजार रुपये वसूली करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने घटाया जुर्माने की राशि: जस्टिस पीबी बजनथ्री की खंडपीठ ने विष्णु कुमार की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि 375 मिलीलीटर के 2 पीस अवैध शराब की मामूली मात्रा बरामदगी के लिए कठोर दण्ड देने की अनुमति नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने जुर्माने को घटाकर 60 हजार रुपये कर दिया और जमा करने का आदेश चार सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया. बता दें कि इसको लेकर मोहनिया थाने में 21 मार्च 2021 को केस दर्ज की गई थी.

कार से पुलिस ने बरामद किया था दो बोतल शराब: विष्णु कुमार के अधिवक्ता ने बताया कि गाड़ी की तलाशी के दौरान आवेदक गाड़ी में मौजूद नहीं था और न ही वह गाड़ी चला रहा था. उनका कहना था कि कुछ समय के लिए अपनी गाड़ी बहनोई को दी थी. उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनकी गाड़ी को सात लाख 60 हजार रुपये में नीलाम कर दी गई. उनका कहना था कि जिलाधिकारी कैमूर और अपीलीय प्राधिकारी आबकारी आयुक्त ने उनके केस को खारिज कर दिया.

सात लाख 60 हजार रुपये की जुर्माना:वहीं राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वाहन की नीलामी के लिए प्रेस अधिसूचना प्रकाशित की गई थी. वाहन की नीलामी 27 अगस्त 2021 को मोहनिया थाना परिसर में की गई और सात लाख 60 हजार रुपये की जुर्माना लगा दिया. जुर्माना राशि की वसूली के लिए गाड़ी को ढाई लाख रुपए में नीलाम कर दी गई. कोर्ट ने कहा कि 375 मिलीलीटर के 2 पीस अवैध शराब की मामूली मात्रा बरामदगी के लिए कठोर दण्ड देने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

Last Updated : Jul 24, 2024, 9:07 PM IST

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