शिमला: आईपीएस अफसर इल्मा अफरोज की नियुक्ति से जुड़े मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने सरकार से 3 आईपीएस अफसरों का पैनल मांगा है. अदालत कल यानी शुक्रवार को मामले में फिर सुनवाई करेगी। गुरुवार को सरकार की तरफ से अदालत में दिए गए जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा.
हिमाचल हाईकोर्ट बद्दी में एसपी रही इल्मा अफरोज के मामले में तबादले को लेकर दी गई राज्य सरकार की दलीलों से सहमत नहीं था. अदालत ने उन दलीलों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आईपीएस इल्मा ने खुद तबादला मांगा था. अब हाईकोर्ट ने एसपी बद्दी के लिए तीन IPS अफसरों का पैनल मांगा है. कल सरकार को ये पैनल अदालत में देना होगा. इसके बाद एसपी बद्दी किसे लगाया जाए, यह फैसला हाईकोर्ट ही करेगा. हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि कल यानी शुक्रवार 10 जनवरी को उपरोक्त पैनल अदालत को दिया जाए. उसके बाद मेरिट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने की.
मुरादाबाद के कुंदरकी गांव की रहने वाली इल्मा अफरोज 2017 बैच की हिमाचल काडर की आईपीएस अफसर है.हिमाचल प्रदेश के बद्दी की एसपी रहते हुए उन्होंने नशा तस्करों और खनन माफिया पर नकेल कसकर रखी. नवंबर 2024 में इल्मा अफरोज अचानक छुट्टी पर चली गई थी और सुर्खियों में आ गई थी. उन्होंने कई बार अपनी छुट्टियां बढ़ाई थी. हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने भी उनके तबादले पर रोक लगाकर रखी है. 16 दिसंबर को उन्होंने फिर शिमला में निगम बिहार स्थित पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट की थी, लेकिन अभी तक उन्हें तैनाती नहीं दी गई है.