जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम एक विशेष कानून है. इस कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पुलिस को प्रकरण में कार्रवाई करने का प्रथम दृष्टया कोई अधिकार ही नहीं है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में मिलावट के आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया है. जस्टिस शुभा मेहता की एकलपीठ ने यह आदेश साहब सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ धौलपुर की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न आधारों में एफआईआर दर्ज की थी. याचिका में कहा गया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक विशेष कानून है. इस कानून के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है.