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पटना गया डोभी नेशनल हाईवे निर्माण पर HC में हुई सुनवाई, बिजली विभाग और NHAI को बैठक कर मामला सुलझाने के निर्देश - Patna Gaya Dobhi National Highway - PATNA GAYA DOBHI NATIONAL HIGHWAY

Patna High Court ने पटना गया डोभी नेशनल हाईवे के निर्माण मामले पर सुनवाई की. इस दौरान बिहार के बिजली विभाग से बैठक कर मामले को सुलझाने की सलाह हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है. पढ़ें पूरी खबर-

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पटना हाईकोर्ट (Etv Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Aug 6, 2024, 9:45 PM IST

पटना : पटना हाइकोर्ट में पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के मामलें पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य के विद्युत विभाग, सम्बन्धित जिला प्रशासन व एन एच ए आई के आरओ को एक बैठक करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इन्हें इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में हाई टेंशन वायर व अन्य कारणों से आ रही बाधाओं के समाधान शीघ्र निकालने निर्देश दिया है. कोर्ट ने उन्हें इस कार्य के लिए समय सीमा भी बताने को कहा है.

हाईवे निर्माण में हाईटेंशन तारों की टेंशन : इससे पहले कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए इस राजमार्ग के निर्माण में आने वाली समस्याओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए अधिवक्ताओं की एक कमिटी गठित की थी. अधिवक्ताओं की कमिटी ने पिछले सप्ताह ही अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य के विद्युत विभाग से ये जानना चाहा कि इस राजमार्ग के निर्माण में उत्पन्न कर रहे हाई टेंशन वायर हटाने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है.

कार्य प्रगति पर: अधिवक्ताओं की कमिटी ने इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 83 का कार्य की प्रगति अच्छी है. जो भी समस्याएं थीं, उनका समाधान काफी हद तक किया जा चुका है. कोर्ट ने अधिवक्ता रूना को एडवोकेट कमिशनर नियुक्त करते हुए उन्हें 20 जुलाई 2024 को इस राजमार्ग का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था. उनके साथ केंद्र सरकार के वरीय अधिवक्ता के एन सिंह और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार को भी निरीक्षण टीम में शामिल किया गया था.

'लिंक रोड का भी निर्माण चल रहा है': अधिवक्ता रूना ने बताया था कि निर्माण कार्य में प्रगति हो रही है. जो भी अड़चने थीं, उन्हें काफी हद तक दूर किया जा चुका है. पिछली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया था. प्रतिज्ञा नामक संस्था द्वारा दायर इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान एनएचएआई ने कोर्ट को बताया गया था कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण पर कार्य तेजी से चल रहा है. कोर्ट को बताया गया था कि पटना के पास बीच नाथूपुरा व सरिस्ताबाद के बीच लिंक रोड बनाने की कारवाई हो रही है.

3 हफ्ते बाद फिर सुनवाई : इस लिंक रोड बनाने पर कार्य चल रहा है. कोर्ट ने इस पर तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया. कोर्ट को बताया गया था कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क निर्माण का कार्य काफी हद पूरा हो गया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष कुमार ने कोर्ट को बताया था कि सड़क निर्माण का काम पूरा हो चुका है, लेकिन लिंक रोड नहीं बनने के कारण यातायात चालू नहीं हो पा रहा है. वहां लोगों का आवागमन नहीं हो पा रहा है. इस मामले पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद की जाएगी.

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