हरदा। मध्य प्रदेश में आए दिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की खबरें सामने आती रहती है. कभी स्कूल फीस बढ़ाने को लेकर, कभी यूनिफार्म और कॉपी किताब उनकी बताई दुकानों से लेने को लेकर. वहीं हरदा में ऐसी ही मनमानी करने वाले 4 प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया है. हरदा कलेक्टर ने मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने वाले चार प्राइवेट स्कूलों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही 15 दिन में बढ़ी हुई फीस वापस करने के निर्देश भी दिए हैं.
हरदा में मनमानी करने वाले स्कूलों पर एक्शन, कलेक्टर ने 4 निजी विद्यालयों पर लगाया 2-2 लाख का जुर्माना - Harda Collector Action On Schools - HARDA COLLECTOR ACTION ON SCHOOLS
हरदा के चार प्राइवेट स्कूलों के मनमाने रवैये पर प्रशासन का हतौड़ा चला है.इन स्कूलों ने फीस में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी थी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 16, 2024, 10:27 PM IST
कलेक्टर आदित्य सिंह ने जिले के चार स्कूलों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना फीस बढ़ाने पर उनके विरूद्ध 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए हैं. शिक्षा विभाग के सहायक संचालक बलबंत पटेल ने बताया कि 'जिन स्कूलों पर अर्थ दंड लगाया गया है. उनमें सेंट मेरी को-एंड हायर सेकण्ड्री स्कूल हरदा, सनरेज हायर सेकण्ड्री स्कूल हरदा, होलीफेथ बाल रेड क्रॉस हायर सेकण्ड्री स्कूल हरदा व द फाउण्डेशन ऑफ एजुकेशन हायर सेकण्ड्री स्कूल हरदा शामिल है.'
चारों स्कूलों ने 10 फीसदी फीस में की थी वृद्धि
उन्होंने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों की विस्तृत जांच की गई. जिसमें यह पाया गया कि इन चारों स्कूलों द्वारा बीते वर्ष की तुलना में इस शिक्षा सत्र में फीस में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई. स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में चारों स्कूलों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों से ली गई अतिरिक्त फीस 15 दिन की समय सीमा में विद्यार्थियों के पालकों को वापस करें. चारों स्कूलों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि जुर्माने की राशि 2-2 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट आयुक्त लोक शिक्षण के नाम से तैयार करा कर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा करें.