ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं. दरअसल, प्रेमी जोड़े ने परिजनों से ही अपनी जान को खतरा बताया था. हाई कोर्ट ने लड़की के परिजनों को भी निर्देशित किया है कि वह प्रेमी जोड़े की स्वतंत्रता में कोई बाधा पैदा नहीं करे. यदि ऐसी कोशिश होती है तो प्रेमी जोड़ा पुलिस की मदद ले सकता है. खास बात यह है कि यह प्रेमी जोड़ा अलग-अलग धर्म से है. फिलहाल, लड़की ने अपना धर्म बदलने के लिए आवेदन कर दिया है.
हाई कोर्ट ने प्रेमी जोड़े को मुहैया कराई सुरक्षा
अधिवक्ता मोहित भदौरिया का कहना है कि "दिल्ली में चल रही इस प्रक्रिया के पूरा होते ही दोनों विवाह के बंधन में बंध जाएंगे. दरअसल, अशोकनगर की रहने वाली शिफा का ग्वालियर में रहने वाले अजेंद्र से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क हुआ था. दोनों के बीच पहले बातचीत हुई और यह बातचीत जल्द ही प्रेम संबंधों में बदल गई. जब लड़की शिफा के घर वालों को इस प्रेम संबंध के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसका घर से निकलना बंद कर दिया और आनन-फानन में उसकी शादी उससे बड़े व्यक्ति से तय कर दी."