भोपाल: संविदा पद काम कर रहे अधिकारियों के लिए खुशी की खबर है. मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग में होने जा रही सीधी भर्ती में 50 फीसदी पदों पर संविदा अधिकारियों को लाभ दिया जाएगा. इस भर्ती में उन संविदा अधिकारियों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, जिन्होंने कम से कम लगातार पांच सालों की सरकारी सेवा पूरी कर ली हो. ऐसे संविदा अधिकारियों के लिए 50 फीसदी पद रिजर्व रखे जाएंगे. राज्य सरकार ने इसके लिए तृतीय श्रेणी लिपिकीय सेवा भर्ती नियम 2009 में संशोधन कर दिया है.
संशोधन के साथ लगा दी शर्त
राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधन के साथ यह भी प्रावधान कर दिया है कि संविदा अधिकारियों को इसका लाभ सिर्फ एक बार ही मिल सकेगा. यानी यदि किसी संविदा अधिकारियों ने 5 साल की सेवा का लाभ लेते हुए किसी विभाग में नियुक्ति ले ली है, तो ऐसे संविदा अधिकारियों को दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा. इसके साथ ही 50 फीसदी आरक्षण का क्राइटेरिया भी तय किया गया है. 50 फीसदी आरक्षण इस आधार पर तय किया जाएगा कि सीधी भर्ती में कुल खाली पद या फिर संविदा पर 5 साल की निरंतर सेवा पूरी करने वाले संविदा अधिकारियों की कुल संख्या में से जो भी संख्या कम होती, उसमें से 50 फीसदी की संख्या तय की जाएगी.
वहीं संविदा पर 5 साल की अवधि का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 जुलाई 2023 के अनुसार तय की जाएगी. 5 साल की संविदा नियुक्ति आवेदन करने की तारीख को पूरी होना चाहिए. इसके लिए कर्मचारी को जिला, राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
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सर्विस ब्रेक होने पर भी मिलेगा लाभ
यदि किसी संविदा अधिकारी को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो और कुछ समय बाद फिर उसी पद या किसी अन्य पर नियुक्ति दी गई हो तो ऐसी स्थिति में 5 साल की गणना सेवा से बाहर रहने की अवधि को हटा कर की जाएगी. महिला एवं बाल विकास विभाग में होने वाली सीधी भर्ती में सभी विभाग में काम करने वाले संविदा अधिकारी भाग ले सकेंगे. नियुक्ति के बाद संविदा पर काम करने के समय का कोई भी लाभ नहीं मिल सकेगा. संविदा अधिकारी की अधिकतम आयु सीमा 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.