ग्वालियर:पूर्व मंत्री गोविंद सिंह को हाईकोर्ट से रिट अपील में भी कोई राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है. दरअसल भिंड के लहार में मझतोरा चौराहे के पास डॉ. गोविंद सिंह की कोठी है. इस कोठी को लेकर चर्चा है कि यह सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है. इसे लेकर 15 जुलाई को राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन के लिए गोविंद सिंह को नोटिस जारी किया था. संभावित कार्रवाई की आशंका से गोविंद सिंह के बेटे अमित प्रताप ने हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दायर की थी.
हाईकोर्ट ने फिर खारिज की पूर्व मंत्री की याचिका
गोविंद सिंह के बेटे अमित प्रताप ने अपना मकान तोड़े जाने की आशंका जताई थी, जबकि हाईकोर्ट का कहना था कि नोटिस में सिर्फ सीमांकन की बात थी. डॉ गोविंद सिंह के परिवार को भी वहां मौजूद रहने को नोटिस में कहा गया था, इसलिए हाईकोर्ट का हस्तक्षेप फिलहाल इस याचिका में नहीं किया जा सकता. यह कहते हुए हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ रिट अपील में अधीनस्थ कोर्ट के आदेश को फिर चुनौती दी गई. इस पर भी डिवीजन बेंच ने डॉ गोविंद सिंह को कोई राहत नहीं दी है. इस बीच उनके मझतोरा चौराहे के पास बनी आलीशान कोठी के पास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
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