ग्वालियर। शहर में 3 साल पहले झांसी रोड थाना क्षेत्र के साइंस कॉलेज परिसर के सैफ्टिक टैंक में मिली युवती की लाश के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई. 3 साल से जेल में बंद आरोपी रवि पारदी को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है. कोर्ट का कहना है"जब पुलिस के पास रवि के घर से युवती के शव को बोरे में भरकर ले जाने के सीसीटीवी फुटेज हैं तो युवती के रवि के घर आने के भी सीसीटीवी फुटेज होने चाहिए थे. लेकिन पुलिस ने ऐसे फुटेज पेश नहीं किए."
संदेह के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते
वहीं एफएसएल रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है. कोर्ट ने कहा "संदेह के आधार पर रवि को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. इसलिए उसे बरी किया जाता है." रवि के निर्दोष साबित होने पर अब यह सवाल उठ रहा है कि जब युवती की हत्या हुई है तो हत्यारा फिर कौन है. 3 साल तक रवि के जेल में बंद रहा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है. इस फैसले से पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
ये खबरें भी पढ़ें.. |