लखनऊ: बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया को भले ही दो महीने के लिए रोक दी गई है, पर अब विभाग में अपने सभी कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है. विशेष तौर पर बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने चल-अचल संपत्ति का पूरा डिटेल मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जारी किए गए है.
डिजिटल हाजिरी के बाद योगी सरकार का नया फरमान; शिक्षक-कर्मचारी घोषित करें चल-अचल संपत्ति वरना कार्रवाई - government employee - GOVERNMENT EMPLOYEE
डिजिटल हाजिरी पर रोक के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने नया फरमान जारी किया है. आखिर यह फरमान क्या है चलिए जानते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : Jul 19, 2024, 8:08 AM IST
|Updated : Jul 20, 2024, 3:32 PM IST
महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने 'मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड किये जा रहे चल-अचल संपत्ति के ब्योरे को कर्मिकों द्वारा अपलोड न करने के कार्य को गंभीरता से लिया है. शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे 31 जुलाई तक अपनी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा अनिवार्य रूप से दर्ज करें. ऐसा नहीं करने वाले सभी कर्मचारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के तहत कार्यवाही होगी.
बता दें कि मानव सम्पदा पोर्टल पर दी जाने वाली कर्मिकों की अपनी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा देने के लिए पूर्व में भी आदेश दिये गये थे. बावजूद इसके मानव सम्पदा पोर्टल पर इससे जुड़ी जानकारी अभी नगण्य है. अब महानिदेशक, स्कूल शिक्षा ने इसे गंभीरता से लिया है और 31 जुलाई तक ब्योरा न दर्ज करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की चेतावनी दी है. अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि इस सम्बन्ध में वे नियमित सुनवाई करें. अपने नियंत्रणाधीन अधिकारियों, शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों के सम्बन्ध में मानव सम्पदा पोर्टल पर चल व अचल संपत्तियों के विवरण सम्बन्धी कार्यवाही को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें.
ये भी पढ़ेंः गोंडा में ट्रेन हादसा; लोको पायलट ने डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से पहले सुनी थी धमाके की आवाज, सुनिए पीड़ितों की जुबानी