गोरखपुर: सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी को लोकसभा चुनाव 2024 में हराकर चर्चा में आने वाले सपा सांसद राम भुआल निषाद के खिलाफ गोरखपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. नेशनल हाईवे जाम करने के 2013 एक पुराने मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ यह आदेश दिया है. राम भुआल पर शव रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने का आरोप है.
विशेष न्यायाधीश MP/MLA ज्ञानेन्द्र कुमार ने राम भुआल को नोटिस जारी किया है. उन्होंने एसओ बड़हलगंज को आदेश दिया था कि रामभुआल को गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करें. नोटिस के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ है.
इस मामले में भाजपा विधायक राजेश त्रिपाठी समेत कुल 11 लोग भी आरोपी हैं. घटना के समय राजेश भी बीएसपी में थे जो अब बीजेपी विधायक हैं. मामले में 10 आरोपियों की जमानत हो चुकी है. लेकिन, राम भुआल निषाद कोर्ट में अभी तक हाजिर नहीं हुए. मुकदमे की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पीके दुबे ने बताया कि सांसद के हाजिर न होने की दशा में यह वारंट जारी हुआ है. सांसद को 18 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होना है.
बता दें कि राम भुआल गोरखपुर के रहने वाले हैं और यहां की कौडीराम विधानसभा से विधायक रहते मायावती सरकार में मंत्री रहे. इस बार लोक सभा चुनाव में वह क्षेत्र बदलकर सांसद बनने में कामयाब रहे. वह गोरखपुर लोकसभा सीट पर भी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं.
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