नई दिल्ली/गाजियाबादः थाना मधुबन बापूधाम पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर अपराधी लोकेश कुमार उर्फ लोकेश राजपूत की 4.25 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. अभियुक्त पर धोखाधड़ी, जालसाजी, और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोपों में 16 मामले दर्ज हैं.
कौन है लोकेश राजपूत?लोकेश कुमार, निवासी राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, ने 2017 से 2024 तक फर्जी फर्म खोलकर लोगों को पैसा दोगुना करने का झांसा दिया. इस तरह जमा धनराशि से उसने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की. उसकी पत्नी लवी राजपूत और दो साथियों—कमल व नेहा शर्मा—के साथ मिलकर उसने गैंग बनाया. पुलिस के मुताबिक, उसकी आय का कोई वैध स्रोत नहीं है.
पुलिस की जांच और कुर्की की कार्रवाई: पुलिस ने जांच में पाया कि अभियुक्त ने अपराध के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित की. गाजियाबाद की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत तीन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया.
- कुर्क की गई संपत्तियों का विवरण:
1. सूर्यागार्डन, रईसपुर में 167.22 वर्ग मीटर आवासीय प्लॉट, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़