नई दिल्ली:दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2012 में जीबी रोड पर एक वेश्यालय के सामने एक पुलिसकर्मी की चाकू घोपकर हत्या मामले में चार लोगों को दोषी करार दिया है. एडिशनल सेशंस जज वीरेंद्र कुमार खर्ता ने दोषियों की सजा मामले पर अगली सुनवाई 6 मार्च को करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने जिन आरोपियों को दोषी करार दिया है, उनमें आशीष बहुगुना, सूरज, मनोज और अक्षय शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि घायल कांस्टेबल संदीप, इरशाद और शिकायतकर्ता हेड कांस्टेबल बलजीत के बयान भरोसे लायक हैं. उनके बयान यह साबित करने में सफल है कि आरोपी दोषी है. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 6 दिसंबर 2012 को चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 20 जुलाई 2013 को चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.