जयपुर: शहर की सत्र अदालत ने बीजेपी की जन आक्रोश रैली के दौरान भाजपा के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के सुरक्षाकर्मी की पिस्टल व कारतूस चुराने वाले अभियुक्त पुरुषोत्तम बाबरी को एक साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में अन्य आरोपी रामा बावरी के खिलाफ जांच लंबित होने के चलते केस की पत्रावली का कोई भी हिस्सा कोर्ट की मंजूरी के बिना नष्ट नहीं करने को कहा है.
पीठासीन अधिकारी नंदिनी व्यास ने कहा कि हालांकि अभियुक्त का यह पहला अपराध है, लेकिन उसने रैली में भीड़ का फायदा उठाते हुए पुलिस सुरक्षाकर्मी की पोर्च में लगी हुई पिस्टल और कारतूस को निकालकर चोरी की है. उसका अपराध कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला अपराध है. ऐसे में अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता.