फिरोजाबाद : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने ट्रैक्टर लूटने में असफल होने पर की गई युवक की हत्या मामले में एक को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड न देने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में 4 लोगों को नामजद किया गया था. तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना पचोखरा के धरमपुर के समीप 27 जुलाई 2004 को बबलू नामक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. बबलू ट्रैक्टर लेकर आ रहा था. उसके पिता अनेक सिंह ने रामसेवक, सुनील कुमार, गया प्रसाद, निवासी गढ़ी निर्भय तथा टीटू पुत्र सुरेश चंद्र निवासी नगला उदय बरहन आगरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पिता का आरोप था कि अभियुक्तों ने उनके बेटे बबलू के साथ मारपीट की. साथ ही ट्रैक्टर लूटने की कोशिश की. पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश डीएए कोर्ट नंबर-2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में हुई.