छतरपुर: राजनगर सिविल कोर्ट ने एक बड़े शैक्षणिक घोटाले में अहम फैसला सुनाते हुए शिक्षा विभाग के 20 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जिसके बाद राजनगर पुलिस ने 22 जनवरी को धारा 420, 465, 469 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है. यह मामला वर्ष 2017-18 में राजनगर विकासखंड के संकुल कर्री में हुए अतिथि शिक्षक भर्ती में कथित घोटाले से जुड़ा है.
तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संकुल प्राचार्य पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति का आरोप
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमोघ अग्रवाल ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है. जांच में पाया गया कि तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजनगर और संकुल प्राचार्य कर्री सहित अन्य कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की और लाखों रुपये की राशि अपने चहेतों के खातों में ट्रांसफर कर दी.
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शिकायतकर्ता रविंद्र मिश्रा पिछले 8 वर्षों से इस मामले में न्याय की गुहार लगा रहे थे. उन्होंने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को कई बार आवेदन दिया, लेकिन अधिकारियों ने मामले को दबाने की कोशिश की. अंततः उन्होंने अधिवक्ता पवन मिश्रा के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया. कोर्ट ने सभी आरोपी लोक सेवकों के खिलाफ 30 दिनों के भीतर प्रगति रिपोर्ट देने को कहा है.
न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि इस घोटाले में नामजद आरोपियों के अलावा भी कई अज्ञात शिक्षा अधिकारी और शिक्षक शामिल हैं. जांच के बाद उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए.