जबलपुर.अधारताल थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने भरण-पोषण के लिए पति के खिलाफ कुटुम्ब न्यायालय (family court jabalpur) में आदेवन दायर किया था. फैमिली कोर्ट ने तमाम साक्ष्यों को देखने और विस्तृत सुनवाई के बाद इस मामले को खारिज कर दिया. कोर्ट ने मामले में पाया कि महिला अपनी इच्छा से ससुराल छोड़कर मायके में रहने लगी थी.
अपनी मर्जी से मायके में रहने लगी थी पत्नी
जबलपुर में फैमिली कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि पत्नी खुद पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, ऐसी स्थिति में वह किसी भी तरह के भरण-पोषण या ऐसे भत्ते की हकदार नहीं है. अनावेदक पति सचिन की ओर से न्यायालय में बताया गया कि उसकी पत्नी 15 दिसंबर, 2020 को ससुराल छोड़कर अपनी मर्जी से मायके जाकर रहने लगी थी.