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लखनऊ में भवन निर्माण कराने के बाद भी पास हो सकेगा नक्शा, LDA ने दोबारा शुरू की कंपाउंडिंग - Lucknow Development Authority

लखनऊ में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भवन का निर्माण कराने वाले (LDA started compounding) लोग नियमानुसार शमन मानचित्र स्वीकृत कराकर अपने निर्माण को वैध की श्रेणी में ला सकेंगे. एलडीए उपाध्यक्ष ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है.

लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ विकास प्राधिकरण (Photo credit: ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 18, 2024, 7:41 PM IST

लखनऊ : राजधानी विकास क्षेत्र में जिन लोगों ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भवन का निर्माण करा लिया है, अब वह लोग नियमानुसार शमन मानचित्र स्वीकृत कराकर अपने निर्माण को वैध की श्रेणी में ला सकेंगे. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने जन सामान्य की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किए हैं. जिसके तहत उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 32 के अंतर्गत प्रभावी शमन उपविधि 2009 को पुनः लागू कर दिया गया है.

शमन मानचित्र स्वीकृति के बाद करा सकते हैं निर्माण :लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि लखनऊ विकास क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे निर्माण हैं, जिनका मानचित्र स्वीकृत नहीं है. प्राधिकरण द्वारा ऐसे अवैध निर्माणों के खिलाफ केस करते हुए प्रवर्तन की कार्रवाई कराई जाती है. जनसुनवाई के दौरान ऐसे कई मामले सामने आए, जिनमें लोगों ने सही जानकारी के आभाव में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कार्य करा लिया या फिर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अतिरिक्त निर्माण करा लिया लेकिन, अब वह लोग नियमानुसार कार्रवाई कराते हुए शमन मानचित्र स्वीकृत कराकर अपने निर्माण को नियमित कराना चाहते हैं.



कंपाउंडिंग पर लगा दी गई थी रोक :लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि पूर्व में प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 32 के अंतर्गत प्रभावी शमन उपविधि 2009 के तहत ऐसे प्रकरणों में शमन शुल्क जमाकर नियमानुसार शमन मानचित्र स्वीकृत किया जाता था. 28 मार्च 2024 को शासन की तरफ से जारी आदेशों के क्रम में कम्पाउन्डिंग पर रोक लगा दी गयी थी, जिसके चलते शमन मानचित्र स्वीकृत नहीं किये जा रहे थे. उपाध्यक्ष ने बताया कि इससे आम नागरिकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था. लोगों द्वारा लगातार यह मांग की जा रही थी कि शमन मानचित्र की कार्रवाई दोबारा से शुरू करा दी जाए, जिससे की वह लोग अपने निर्माण को नियमित करा सकें.

कंपाउंडिंग के लिए कर सकेंगे आवेदन :उन्होंने बताया कि आम नागरिकों की सुविधा के दृष्टिगत शमन मानचित्र के सम्बंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं, जोकि तत्काल प्रभाव से लागू होंगे. इसके तहत उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 32 के अंतर्गत शमन उपविधि 2009 को प्रभावी कर दिया गया है. लोग इसका लाभ उठाकर कंपाउंडिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे और नियमानुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराकर शमन मानचित्र स्वीकृत करा सकेंगे. मुख्य नगर नियोजक केके गौतम ने बताया कि एलडीए उपाध्यक्ष के आदेशों के क्रम में शमन मानचित्र की कार्यवाही पुनः शुरू करा दी गई है, इससे एक तरफ नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर प्राधिकरण की आय भी होगी.

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