राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

Engineer Assault Case : पूर्व विधायक मलिंगा की कोर्ट में पेशी, 13 दिसंबर को अगली सुनवाई

इंजीनियर हर्षधिपति मारपीट के मामले में गिर्राज सिंह मलिंगा की वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेशी हुई. अब 13 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी.

गिर्राज सिंह मलिंगा की पेशी
इंजीनियर हर्षधिपति मारपीट मामले में गिर्राज सिंह मलिंगा की पेशी (ETV Bharat Dholpur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 6 hours ago

धौलपुर : चर्चित बाड़ी डिस्कॉम के इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ मारपीट के मामले में पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा की पेशी सोमवार को धौलपुर एससी एसटी कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुई. वीसी के बाद कोर्ट ने गिर्राज सिंह मलिंगा की अगली पेशी 13 दिसंबर 2024 तय की है. फिलहाल गिर्राज सिंह मलिंगा भरतपुर की सेवर जेल में बंद हैं.

लोक अभियोजक माहिर हसन रिजवी ने बताया कि एससी एसटी कोर्ट में गिर्राज सिंह मलिंगा का मामला विचाराधीन है. गिर्राज सिंह मलिंगा ने 20 नवंबर को सरेंडर कर सेवर जेल में शिफ्ट होने के बाद सोमवार को उनकी पेशी वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कराई गई. कोर्ट ने आगामी पेशी की तारीख 13 दिसंबर निर्धारित की है. इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गिर्राज सिंह मलिंगा ने 20 नवंबर को धौलपुर एससी-एसटी कोर्ट में सरेंडर किया था. कोर्ट ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था और दो दिन धौलपुर जेल में रहने के बाद सुरक्षा कारणों से उन्हें भरतपुर की सेवर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था. स्थानीय कोर्ट ने गिर्राज सिंह मलिंगा की अगली पेशी 2 दिसंबर को निर्धारित की थी, लेकिन सोमवार को यह पेशी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से भरतपुर सेवर जेल से हुई.

इसे भी पढ़ें-विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को हाईकोर्ट से मिली जमानत, बिजली कर्मचारी से मारपीट मामले में किया था सरेंडर

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया सरेंडर :28 मार्च 2022 को बाड़ी डिस्कॉम कार्यालय में इंजीनियर हर्षाधिपति के साथ मारपीट की गई थी. इस मामले में तत्कालीन कांग्रेस विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा पर आरोप लगाए गए थे. सीआईडी सीबी ने गिर्राज सिंह मलिंगा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था. जेल में रहने के बाद उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन हर्षाधिपति ने उनकी जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी.

इसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने गिर्राज सिंह मलिंगा की जमानत खारिज कर एक महीने में सरेंडर करने के निर्देश दिए. इस पर गिर्राज सिंह मलिंगा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने दो हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया. इसके बाद गिर्राज सिंह मलिंगा ने 20 नवंबर को धौलपुर एससी एसटी कोर्ट में सरेंडर किया था. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 13 दिसंबर को सुनवाई करेगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details