नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय ( ED) ने दिल्ली हाईकोर्ट में अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका का विरोध किया है. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी 2025 को करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान मिशेल की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में निकट भविष्य में ट्रायल शुरू होने के आसार नहीं हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में अधिकतम सजा सात साल की होती है, जबकि मिशेल छह साल हिरासत में गुजार चुका है. इस पर ईडी की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि अगर मिशेल को जमानत दी जाती है तो उसके कानून से भागने का खतरा है.
3600 करोड़ रुपए का था घोटाला: बता दें कि 25 सितंबर को हाईकोर्ट ने मिशेल की CBI के मामले में दायर जमानत याचिका खारिज कर दिया था. दरअसल अगस्ता वेस्टलैंड से 12 हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले में 3600 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला दर्ज किया गया है. इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी 2023 को मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.