शिमला: हिमाचल में सरकारी भूमि में अवैध कब्जों को लेकर प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. प्रदेश में सरकारी भूमि पर बनाए गए अवैध ढांचों को लेकर हाई कोर्ट ने जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं. हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी भूमि में जितने भी अवैध निर्माण हुए उसमें लगे बिजली और पानी के कनेक्शन को काटा जाए. इसके लिए जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड को एक महीने का नोटिस जारी कर ऐसे सभी कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए गए हैं.
वहीं, हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और जल शक्ति विभाग को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि भविष्य में सरकारी भूमि पर बनाए गए अवैध निर्माणों को बिजली या पानी का कनेक्शन ना दिया जाए. इसके लिए चाहे उस निर्माण की प्रकृति अस्थायी या साधारण हो. ऐसे में हाई कोर्ट के आदेशों के बाद जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड भी सक्रिय हो गए हैं. दोनों विभागों के मुताबिक हाई कोर्ट के इन आदेशों की अनुपालना की जाएगी.