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छत्तीसगढ़ में इलेक्शन सीजन, नगरीय निकाय चुनाव की हलचल, इस डेट को वोटर लिस्ट का प्रकाशन

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है. 16 अक्टूबर को वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा

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नगरीय निकाय चुनाव की हलचल (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Oct 15, 2024, 6:10 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम की शुरुआत हो गई है. नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का प्रकाशन शुरू हो रहा है. इसके तहत 16 अक्टूबर को मतदाता सूची की प्रारंभिक लिस्ट आएगा. वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 22 नवंबर को होगा. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को समय सीमा में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

पहली वोटर लिस्ट का प्रकाशन: नगरीय निकाय चुनाव के लिए 16 अक्टूबर को पहली मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. इसके लिए सभी जिलों के अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने निर्देश जारी किए हैं. आयोग की तरफ से निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए कार्यक्रम भी जारी किए गए हैं. इसके तहत कार्यवाही सुनिश्चित करने की बात कही गई है. पूरे राज्य के 167 नगरीय निकायों में चुनाव का दंगल होगा.

नए मतदाताओं को वोटर्स लिस्ट में जोड़ा गया: नए मतदाताओं को वोटर्स लिस्ट में जोड़ा गया है. इसमें ऐसे वोटर्स शामिल हैं जिनकी उम्र एक जनवरी 2024 को 18 साल की हो गई है. ऐसे सभी युवा जिनकी उम्र एक जनवरी को 18 साल की हो चुकी है. उन्हें वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है. उसके बाद वोटर्स लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा. उसके बाद दावा आपत्ति का निपटारा किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है. इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 16 अक्टूबर 2024 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा. यह लिस्ट नगरीय निकायों के चुनाव के लिए बनाई जा रही है, जिसमें सभी योग्य मतदाताओं के नाम को शामिल किया जा रहा है. वोटर्स लिस्ट के प्रारंभिक प्रकाशन के बाद सुधार का अवसर प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दिया जाएगा. जिसमें वोटर्स अपने नाम की जांच कर सकेंगे. अगर किसी मतदाता का नाम लिस्ट में नहीं है और कोई गलती है तो वे इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर सकते हैं.: अजय सिंह, निर्वाचन आयुक्त, छत्तीसगढ़

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर शिकायत का अवसर: राज्य निर्वाचन आयुक्त की तरफ से कहा गया है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर वोटर शिकायत कर सकते हैं. निर्वाचन आयोग ने इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसके तहत मतदाता सुधार, नाम जुड़वाने या हटाने के लिए आवेदन कर सकेंगे. वोटर लिस्ट का प्रकाशन होने के बाद राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामवली उपलब्ध कराया जाएगा. 16 अक्टूबर 2024 के बाद दावा आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख बुधवार 23 अक्टूबर है. दावा आपत्ति की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर है. अधिकारी के समक्ष दावा करने की तारीख 4 नवंबर है. इसका निराकरण करने की लास्ट डेट 8 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है.

इसके बाद 13 नवंबर तक इससे जुड़ा चेकलिस्ट तैयार कर लिया जाएगा. पीडीएफ के तौर पर 16 नवंबर तक तैयार कर जिला कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की तरप से सौंपा जाएगा. उसके बाद 19 नवंबर 2024 तक इसमें कोई सप्लीमेंट्री सूची को जोड़ा जा सकता है. इस प्रोसेस के बाद 22 नवंबर 2024 तक सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.

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