पटना :पटना हाई कोर्ट ने वीरेंद्र महतो सहित 11 याचिकाकर्ताओं के आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है. जस्टिस अरविन्द सिंह चंदेल ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद ये आदेश पारित किया.
पूर्वी चंपारण के SP को पटना HC ने किया तलब :याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता कृष्णा प्रसाद सिंह ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि इन 11 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 1988 में मारपीट, हत्या के सिलसिले में पूर्वी चंपारण के दरपा थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था एक साल बाद, 1989 में ही इन सभी 11 अभियुक्तों को जमानत पर रिहाई मिली.
35 साल पुराना मामला : सीनियर एडवोकेट कृष्णा प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल जमानत की शर्तों का पालन करते हुए पिछले 35 वर्षों से अदालत में आकर हाजिरी लगाते जा रहे हैं. अचंभे की बात यह है कि अभियोजन पक्ष अभी तक उक्त मुकदमें का ट्रायल तक शुरू नहीं करा पा रहा है.
10 दिन बाद पेश होने का आदेश :पुलिस रिकार्ड नहीं मिलने के कारण मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकदमे को ट्रायल कराने हेतु सत्र न्यायालय को नहीं सुपुर्द किए हैं. संविधान हर नागरिक को यह मौलिक अधिकार दिया है कि उसके खिलाफ मुकदमें का ट्रायल सुगम एवं पारदर्शी हो. हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को मंजूर करते हुए एसपी को तलब किया. इस मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर 2024 को होगी. अब उस दिन कोर्ट क्या कहती है इसपर लोगों की निगाह टिकी रहेगी.