शिमला: हिमाचल में आखिरी चरण में 1 जून को चार लोकसभा सीटों सहित विधानसभा की छह सीटों के लिए उपचुनाव होना है. इसको देखते हुए आज यानी 30 मई से हिमाचल में शराब के ठेके तीन दिन के लिए बंद रहेंगे. वहीं, आबकारी एवं कराधान विभाग ने सभी शराब विक्रेताओं को इन तीन दिनों तक शराब न बेचने की हिदायत दे दी है.
कब से कब तक रहेंगे बंद
हिमाचल प्रदेश में 1 जून को वोटिंग होनी है. आज शाम 6 बजे से लेकर 1 जून को मतदान खत्म होने तक प्रदेश में शराब के ठेके बंद रहेंगे. जिसके बाद 2 जून रविवार को ही शराब के ठेके दोबारा खुलेंगे. वहीं, 30 मई शाम 6 बजे से लेकर 1 जून को मतदान खत्म होने के बीच अगर कोई विक्रेता ठेके से शराब बेचते हुए पकड़ा जाता है या फिर ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उन विक्रेताओं का शराब के ठेके का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. इसके अलावा 4 जून को चुनाव परिणाम वाले दिन भी प्रदेश में शराब के ठेके बंद रहेंगे.
यहां भी नहीं मिलेगी शराब
हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसके लिए ड्राई डे के दौरान शराब के ठेकों के अलावा रेस्तरां, बार और होटल में भी शराब नहीं परोसी जा सकेगी. आबकारी एवं कराधान विभाग के मुताबिक आदेशों का सख्ती से पालन करवाने के लिए फील्ड को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. विभागीय टीम ड्राई के दौरान दबिश अभियान चलाएंगी. संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी. वहीं, हिमाचल में चार जून को मतों की गिनती होनी है.
हिमाचल में सीमाएं सील
हिमाचल ने एक जून को मतदान होना है. ऐसे में आबकारी एवं कराधान विभाग ने प्रदेश से जुड़ी पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है. ऐसे में मतदान खत्म न होने तक प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों पर पैनी नजर रखी जा रही है. वहीं, जो प्रदेश से बाहरी राज्यों की ओर जाने वाले वाहनों पर भी पूरी नजर रखी जा रही है. मतदान की तारीख नजदीक होने की वजह से मतदाताओं को प्रलोभन देने की काफी अधिक आशंका रहती है. ऐसे में बाहरी राज्य से लाई जाने वाली शराब सहित से थोक में मोबाइल, घड़ी, सोने और चांदी के आभूषणों सहित अन्य गिफ्ट आइटम ले कर आ रहे वाहनों को जांच करने के बाद ही छोड़ा जा रहा है.
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