जयपुर.जिला न्यायालय क्रम-9 महानगर प्रथम ने पेड़ की टहनी टूटकर गिरने के चलते 16 वर्षीय युवक की मौत के मामले में राज्य सरकार को कहा है कि वह मृतक के परिजनों को 5.10 लाख रुपए की राशि अदा करे. अदालत ने इस राशि पर वाद दायर करने की तिथि से छह फीसदी ब्याज भी अदा करने को कहा है. अदालत ने यह आदेश संतोष देवी व अन्य की ओर से दायर वाद पर सुनवाई करते हुए दिए.
वाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग, कलेक्टर और नगर निगम को पक्षकार बनाया गया. वाद में कहा गया कि हसनपुरा की सरकारी रोड पर ओलिया मस्जिद के पास सालों पुराना नीम का पेड़ उगा हुआ है. जिसकी टहनियां जर्जर हालत में हैं. जिसके कारण तेज हवा में टहनियां गिरने से जान-माल का खतरा रहता है. इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत दी, लेकिन अप्रार्थी विभागों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया. वाद में कहा गया कि 15 अगस्त, 2019 को वादी का बेटा करण कुमार सुबह दूध लेने गया था. इस दौरान अचानक इस पेड़ की टहनी टूटकर करण पर गिर गई.