नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक पद पर अश्विनी कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया है. साथ ही जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने याचिकाकर्ता पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने केवल प्रचार पाने के लिए याचिका दायर किया है. उसने वक्फ बोर्ड के प्रशासक के पद पर अश्विनी कुमार की नियुक्ति को निरस्त करने की उचित वजह नहीं बताई है.
कोर्ट ने कहा कि अश्विनी कुमार वक्फ बोर्ड के प्रशासक के पद के लिए अयोग्य हैं, इस बारे में याचिका में कहीं कुछ नहीं कहा गया है. याचिका में अखूंदजी मस्जिक को गिराने से रोकने में नाकाम रहने के सिवाय एक भी ऐसा कारण नहीं बताया गया है कि अश्विनी कुमार वक्फ बोर्ड के प्रशासक पद के योग्य क्यों नहीं है.