नई दिल्ली:दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर के RAU’S IAS स्टडी सर्कल को खोले जाने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में 28 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा.
एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने 28 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान कोचिंग सेंटर के सीईओ अभिषेक गुप्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा कि हम बिल्डिंग में कोचिंग शुरु करना चाहते हैं ताकि छात्रों की पढ़ाई जारी रह सके. जॉन ने कहा कि सीबीआई बिल्डिंग को सील नहीं कर सकती क्योंकि ये दूसरी सिविक एजेंसियों का काम है. सीबीआई कोचिंग संस्थान के मालिक पर मुकदमा चला सकती है लेकिन वे काम करने से नहीं रोक सकते हैं.
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जॉन की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि बेसमेंट का इस्तेमाल स्टोरेज के लिए किया जाना चाहिए. लाइब्रेरी चलाने की वजह से ही इतना बड़ा हादसा हुआ हैय सीबीआई ने कहा कि बिल्डिंग में सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए हैं. कल फिर से कोई दुर्घटना भी घट सकती है. सुनवाई के दौरान इस हादसे के एक पीड़ित की ओर से पेश वकील अभिजीत आनंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर नहीं चलाया जा सकता है जहां कोई सुरक्षा के उपाय नहीं हों.
इसके पहले तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले के आरोपी और थार चालक मनुज कथूरिया को जमानत दे दी थी. इस मामले के चार सह आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं. चारों की जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है.