दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

Delhi: दिल्ली दंगा: पुलिसकर्मी पर रिवाल्वर तानने वाले शाहरुख पठान को HC से नहीं मिली जमानत - DELHI RIOTS 2020

दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज की शाहरुख को 3 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया गया था.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Oct 22, 2024, 5:52 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली दंगा मामले के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच द्वारा जारी आदेश ने इस मामले में नया मोड़ ला दिया है. पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने भी शाहरुख पठान की जमानत याचिका को खारिज की थी, ऐसे में हाईकोर्ट का यह निर्णय महत्वपूर्ण माना है.

सरकारी वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों के बीच शाहरुख पठान की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे वकील खालिद अख्तर ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल पिछले तीन साल और नौ महीने से हिरासत में हैं. जबकि, ट्रायल में देरी हो रही है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले में अब तक केवल दो गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं. जबकि, 90 गवाहों की सूची पेश की जा चुकी है.

शाहरुख पर कई गंभीर आरोप:गौरतलब है कि शाहरुख पठान को 3 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने उसके घर से एक रिवाल्वर और तीन कारतूस बरामद किए थे. साथ ही उसका मोबाइल फोन भी जब्त किया था. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने, और गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होने के आरोप तय किए थे.

यह भी पढ़ें-दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान का स्वागत, वीडियो वायरल

दिल्ली में फरवरी 2020 में हुई हिंसा के दौरान, जिसमें कम से कम 53 लोग मारे गए और लगभग दो सौ लोग घायल हुए थे, पठान का एक वायरल फोटो भी सामने आया था, जिसमें वह हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर रिवाल्वर तानते हुए दिखाई दे रहे थे.

यह भी पढ़ें-दिल्ली हिंसा: शाहरुख पठान का फोटो खींचने वाले पत्रकार ने दर्ज कराया बयान, पुलिस पर ताना था रिवाल्वर

ABOUT THE AUTHOR

...view details