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न्यूज क्लिक के खिलाफ जांच के लिए दिल्ली पुलिस को 10 दिन का समय और मिला - UAPA Case against News Click

News Click Case: न्यूज क्लिक केस के मामले में दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का और समय दे दिया. इससे पहले दो बार कोर्ट पुलिस को समय दे चुकी है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 20, 2024, 10:12 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे आरोपों के मामले में जांच करने के लिए 10 दिनों का और समय दे दिया है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने यह आदेश दिया. इसके पहले भी कोर्ट दिल्ली पुलिस को जांच के लिए दो बार अतिरिक्त समय दे चुकी है.

कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को जांच के लिए 60 दिनों का समय और दिया था. उसके बाद 23 फरवरी को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए 20 दिनों का और समय दिया था. 9 जनवरी को अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी थी. बता दें, प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था.

दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं. खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए. 3 अक्टूबर 2023 को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था.

इसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक न्यूज क्लिक को चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने देश को बदनाम करने के लिए पेड न्यूज के जरिये विदेशों से धन हासिल किया.

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