नई दिल्ली:दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) के आसपास लेजर लाइट और ड्रोन के उपयोग पर 26 जनवरी 2025 तक रोक लगा दी है. यह प्रतिबंध 28 नवंबर 2024 से प्रभावी है. पुलिस ने यह कदम विमान सुरक्षा और आतंकवाद के खतरे को ध्यान में रखते हुए उठाया है. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223(a) के तहत कार्रवाई होगी.
'पायलटों का ध्यान भटक सकता है':IGI एयरपोर्ट के निकट कई फार्महाउस, बैंक्वेट हॉल, होटल और रेस्टोरेंट स्थित हैं, जहां शादियों और पार्टियों में आमतौर पर लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है. पुलिस ने बताया कि इन रोशनियों से पायलटों का ध्यान भटक सकता है, जिससे हवाई यात्रा असुरक्षित हो सकती है. पुलिस के मुताबिक, "हाल-फिलहाल में, रात के समय खुले में लेजर बीम के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम-कानून नहीं हैं."
यह भी पढ़ें-Delhi: अब एयरोसिटी में खुले रहेंगे 24 घंटे रेस्टोरेंट-फूड आउटलेट्स, आतिशी सरकार का बड़ा फैसला