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दिल्ली में नर्सरी एडमिशन का शेड्यूल जारी, इस दिन से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है.

दिल्ली में नर्सरी के लिए 25 नवंबर से दाखिला प्रक्रिया की शुरूआत
दिल्ली में नर्सरी के लिए 25 नवंबर से दाखिला प्रक्रिया की शुरूआत (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 12, 2024, 8:25 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से दाखिले का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. दिल्ली में 1700 से ज्यादा निजी स्कूल हैं, जो दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से मान्यता प्राप्त हैं. निदेशालय द्वारा जारी सर्कुलर में बताया गया है कि स्कूल में प्रवेश स्तर की कक्षाओं (छह वर्ष से कम आयु) में प्रवेश प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ओपन सीटों पर प्रवेश आयोजित करने के निर्देशों के साथ कार्यक्रम जारी किया गया है. जबकि निर्बल आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) वंचित वर्ग (डीजी) और चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणी की सीटों पर दाखिले का कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा.

आवेदन प्रक्रिया :निदेशालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 25 नवंबर से स्कूल अपनी वेबसाइट पर दाखिला मानदंड अपलोड करेंगे. इसके बाद 28 नवंबर से स्कूलों में फॉर्म मिलने शुरू होंगे. फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है. इसके बाद निदेशालय द्वारा दाखिले की पहली सूची 17 जनवरी को जारी की जाएगी.

प्रवेश प्रक्रिया का समापन :पहली सूची के लिए अपने बच्चों को अंक आवंटित करने के संबंध में स्कूलों द्वारा अभिभावकों के प्रश्नों का समाधान लिखित, ई-मेल, मौखिक बातचीत द्वारा 18 जनवरी से 27 जनवरी तक किया जाएगा. दूसरी सूची को लेकर अभिभावकों के सवालों के जवाब और उनका समाधान पांच फरवरी से 11 फरवरी तक किया जाएगा. इसके बाद खाली बची हुई सीटों के लिए अगर कोई और सूची जारी करने की जरूरत पड़ी तो वह 26 फरवरी को जारी कर दी जाएगी. प्रवेश प्रक्रिया का समापन 14 मार्च 2025 को होगा.

दिल्ली के निजी स्कूलों में 25 नवंबर से नर्सरी दाखिला प्रक्रिया की शुरूआत (ETV BHARAT)

पारदर्शिता और मानकीकृत प्रवेश प्रक्रिया:दाखिले की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए, यह अनिवार्य किया गया है कि सभी स्कूल इस समय सारणी को अपने नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित करें. स्कूलों को केवल 25 रुपये का गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क लेने की अनुमति है, और स्कूल प्रॉस्पेक्टस की खरीद को ऐच्छिक रखा गया है. ध्यान देने योग्य बात यह है कि शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, 25% सीटें EWS, DG और CWSN छात्रों के लिए आरक्षित हैं.

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