नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सुनवाई टालने की मांग का केजरीवाल की ओर से विरोध करते हुए कहा गया कि ईडी की ओर से जमानत का विरोध चुनावी प्रोपेगेंडा है. अब ईडी की याचिका पर अगली सुनवाई 17 मार्च, 2025 को होगी.
आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया कि इस मामले पर दलील रखने के लिए एएसजी एसवी राजू उपलब्ध नहीं हैं. इस पर केजरीवाल की ओर से पेश वकील विक्रम चौधरी ने विरोध करते हुए कहा कि ईडी को ये याचिका वापस लेनी चाहिए. ट्रायल कोर्ट के जमानत के आदेश पर हाईकोर्ट के रोक के आदेश को वापस लेना चाहिए. ईडी इस मामले को इसलिए लंबित रखना चाहती है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है. चौधरी ने कहा कि ये सातवीं बार है जब ईडी ने सुनवाई टालने की मांग की है.
दबाव बनाकर गवाहों के बयान दर्ज किए:इससे पहले,7 अगस्त 2024 को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है. मैं असमंजस में हूं कि आप करना क्या चाहते हैं. क्या आप केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार करने जा रहे हैं. वहीं, केजरीवाल ने ईडी की याचिका पर अपने जवाब में कहा था कि ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली जमानत को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड़ होगा. ईडी ने गलत तरीके से दबाव बनाकर गवाहों के बयान दर्ज किए हैं.