नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया की जमानत याचिका खारिज कर दी, जो 2015 में जेल वैन में दो कैदियों की दोहरी हत्या के मामले में फंसा हुआ है. जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने कहा कि जेल वाहन जैसी छोटी जगह जहां पर सुरक्षाकर्मी भी होते हैं, वहां हुई ये घटना असाधारण दुस्साहस वाली है.
कोर्ट ने कहा कि ये घटना इतनी असाधारण है कि जेल वाहन के सुरक्षाकर्मी भी इस घटना को नहीं रोक सके. कोर्ट ने नीरज बावनिया की इस दलील को खारिज कर दिया कि ट्रायल में देरी हो रही है और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी के आपराधिक इतिहास और घटना की गंभीरता पर गौर करने के बाद जमानत नहीं दी जा सकती है. हालांकि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वो इस मामले में ट्रायल जल्द पूरा करें.