नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी अरुण पिल्लई को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. इससे पहले हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
ईडी ने अरुण पिल्लई को 6 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था. पिल्लई पर आरोप है कि उसने दूसरे आरोपी समीर महेंद्रू से रिश्वत की रकम इकट्ठा कर दूसरे आरोपियों को दिया था. कोर्ट ने 3 जून को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था. 27 अगस्त को इस मामले की आरोपी और बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के मामले में नियमित जमानत दी थी. पिल्लई को कविता का करीबी बताया जाता है.
ईडी ने इस मामले में दाखिल पूरक चार्जशीट में अरुण पिल्लई और अमनदीप ढल को आरोपी बनाया है. चार्जशीट में कहा गया है कि पिल्लई ने जांच के दौरान झूठा बयान दिया. पिल्लई ने साक्ष्यों को नष्ट करने में भी अहम भूमिका निभाई है. दो साल में उसने पांच मोबाइल फोन नष्ट किए.