नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने आरोपियों को दस्तावेज देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत दूसरे आरोपियों को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को करने का आदेश दिया.
इससे पहले 2 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो आरोपियों को दस्तावेज उपलब्ध कराए. दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर केजरीवाल, सिसोदिया के अलावा सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के. कविता समेत 40 आरोपियों को नोटिस जारी किया है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि इस मामले पर ट्रायल कोर्ट में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होनी है. गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 जुलाई को कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को समन जारी किया था. वहीं 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है.
पीएफआई के दिल्ली अध्यक्ष को जमानत:वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी और प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद, महासचिव मोहम्मद इलियास और पीएफआई के दिल्ली कार्यालय सचिव अब्दुल मुकीत को जमानत दे दी है. तीनों आरोपियों को 22 सितंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था. 21 नवंबर 2022 को पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी की ओर से पीएफआई और उसके तीन सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ईडी ने 19 नवंबर, 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी.
चार्जशीट में पीएफआई के अलावा परवेज अहमद, मोहम्मद इलियास और अब्दुल मुकीत को आरोपी बनाया गया है. तीनों आरोपियों को 22 सितंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने आरोपियों के खिलाफ 120 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है. ईडी के मुताबिक पीएफआई के सदस्यों ने डोनेशन और हवाला के जरिये धन जुटाए थे. साथ ही विदेशों से भी धन जुटाए गए, जिसका गैरकानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता था.