नई दिल्ली:राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED के समन को नजरअंदाज करने पर जारी समन को चुनौती देने के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को जवाब दाखिल करने का समय दिया है. दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन के खिलाफ दायर याचिका पर ईडी की ओर से दाखिल जवाब का प्रत्युत्तर देने के लिए समय दिया गया है. स्पेशल जज राकेश स्याल ने मामले की अगली सुनवाई 14 मई को करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से ईडी के जवाब का प्रत्युत्तर देने के लिए समय देने की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. कोर्ट ने केजरीवाल को दो हफ्ते से अंदर प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया. ईडी ने 30 मार्च को केजरीवाल की ओर से दाखिल याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया था.
केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले ईडी की शिकायत पर एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी किया था. केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी दायर करते हुए अंतरिम राहत के तौर पर एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग भी की थी. सेशंस कोर्ट ने अपनी ओर से केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी में छूट से इनकार करते हुए इसके लिए एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही अर्जी दाखिल करने को कहा था.
हालांकि, एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रही कार्यवाही के खिलाफ केजरीवाल की याचिका को सेशंस कोर्ट ने लंबित रखा था, जो आज सुनवाई के लिए लिस्ट हुई थी. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था. इसी आदेश को केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी. ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें की थी.
बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को देर शाम पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 27 मार्च को भी हाईकोर्ट ने केजरीवाल को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था. केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
के कविता की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित:राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 6 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया. 8 अप्रैल को कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था.
अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि मनी लांड्रिंग के मामले में के कविता को महिला होने की वजह से जमानत देने में किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती है. सुनवाई के दौरान के कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी पर आरोप लगाया था कि वो जांच एजेंसी नहीं बल्कि प्रताड़ित करने वाली एजेंसी बन गई है.