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देहरादून पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया, कोर्ट ने खारिज की कस्टडी रिमांड, जानें पूरा मामला - COURT REJECTED CUSTODY REMAND

सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने वाले युवक को देहरादून पुलिस ने हिरासत में लिया. कोर्ट ने उसकी कस्टडी रिमांड खारिज कर दी.

COURT REJECTED CUSTODY REMAND
देहरादून पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया, कोर्ट ने खारिज की कस्टडी रिमांड. (PHOTO- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Feb 8, 2025, 8:57 PM IST

Updated : Feb 8, 2025, 10:31 PM IST

देहरादूनःउत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक खबरें प्रकाशित और प्रचारित करने वाले शख्स को थाना रायपुर पुलिस ने गुड़गांव से हिरासत में लिया. पुलिस ने कोर्ट से शख्स की कस्टडी रिमांड की मांग की. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

मामले के मुताबिक, 6 फरवरी को राजेश ममगाईं, प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 'उत्तराखंड वाले' नाम के पोर्टल के संचालक ने उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के 'लोगो' (LOGO) के साथ मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार की फोटो लगाते हुए 'उत्तराखंड में हो रहे राष्ट्रीय खेलों में फिक्सिंग और भ्रष्टाचार का खेल, लाखों में बेचे जा रहे पदक' शीर्षक से झूठी और भ्रामक खबर प्रकाशित और प्रसारित की. इससे प्रतिस्पर्धा में आए खिलाड़ियों और उनके समर्थकों के साथ संपूर्ण भारत के राज्यों में उत्तराखंड राज्य की छवि को धूमिल करने का प्रयास करने के संबंध में 'उत्तराखंड वाले' नाम के पोर्टल के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

थाना रायपुर प्रभारी प्रदीप नेगी ने बताया, पुलिस टीम ने साइबर सेल की सहायता से 'उत्तराखंड वाले' पेज को संचालित करने वाले व्यक्ति के संबंध में जानकारी ली गई. जांच में सामने आया कि पेज का संचालक अंकुश चौहान निवासी टिहरी गढ़वाल, हॉल निवासी गुड़गांव द्वारा संचालित करना पाया गया. अंकुश चौहान के संबंध में जानकारी लेने पर पता चला कि वह पिछले 20-25 सालों से अपने परिवार के साथ गुड़गांव में न्यू पालम विहार गुड़गांव नाम की कॉलोनी में रह रहा है. जिस पर एक टीम को गुड़गांव रवाना किया गया और अंकुश चौहान को पूछताछ के लिए देहरादून लाया गया.

आरोपी से थाना रायपुर पर घटना के संबंध में जानकारी के प्रयास पर अंकुश चौहान द्वारा जांच में सहयोग न करते हुए धारा 35(3)बीएनएस का नोटिस तामील करने से स्पष्ट मना किया गया. जिस पर आरोपी अंकुश चौहान को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया.

थाना रायपुर प्रभारी प्रदीप नेगी ने बताया कि आरोपी अंकुश चौहान को अदालत में कस्टडी रिमांड के लिए पेश किया गया. लेकिन अदालत ने कस्टडी रिमांड खारिज कर दी. अदालत ने पुलिस को आदेश दिया कि पहले आरोपी को नोटिस तामील कीजिए और घर पर चस्पा कीजिए.

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Last Updated : Feb 8, 2025, 10:31 PM IST

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