देहरादून: 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर की अदालत ने जीजा को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. पुलिस ने दोषी को अदालत से हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया है.
लाखामंडल निवासी एक व्यक्ति ने 02 सितंबर 2023 को चकराता थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 15 जुलाई 2023 को घर के सभी लोग बाहर गए थे और उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी जोकि आठवीं कक्षा की छात्रा है, उसके सर दर्द होने के कारण घर पर आराम कर रही थी. दोपहर में उनकी बड़ी बेटी का पति शराब पीकर उनके घर आया. उसने साली को अकेला पाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. किसी को कुछ भी बताने पर उसे और उसकी बहन को जान से मारने की धमकी दी. डर के कारण किशोरी ने किसी को यह बात नहीं बताई. इसके कुछ दिनों बाद आरोपी ने किशोरी के साथ फिर छेड़छाड़ की और दुष्कर्म का प्रयास किया. जिस पर किशोरी ने शोर मचा दिया और अपने पिता को उसकी करतूत बताने की चेतावनी दी, लेकिन आरोपी इसके बाद भी उसके साथ छेड़छाड़ करता रहा.
घबराहट में किशोरी ने नहीं बताई आपबीती:किशोरी ने करीब 2 महीने बाद अपनी मां को जीजा की करतूत के बारे में बता दिया. इसके बाद तहरीर पर चकराता पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान दर्ज कराए गए. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और पीड़िता के बयान और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है और अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
पिथौरागढ़ में दुष्कर्म के दोषी को 25 साल की जेल:वहीं पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट क्षेत्र में किशोरी के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी पाते हुए 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 75 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है. दोषी को जुर्माना अदा ना करने की हालत में 5 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. पूरे मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) शंकर राज की कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है.