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राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों को सरकारी रेस्ट हाउस में रुकने के लिए गाइडलाइन जारी

लोकसभा का चुनाव प्रचार करने आ रहे पार्टी के स्टार प्रचारकों को अगर सरकारी गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस में रुकना है तो इसके लिए शर्तें जिला प्रशासन ने रखी हैं. दतिया कलेक्टर ने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी है.

datia collector guidelines for star campaigners
सरकारी रेस्ट हाउस में रुकने के लिए गाइडलाइन जारी

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Mar 19, 2024, 1:02 PM IST

दतिया।कलेक्टर संदीप माकिन ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाएं लेने के लिए विशेष श्रेणी के सुरक्षा प्राप्त स्टार प्रचारकों को विश्राम गृह आवंटित करने के लिए शर्तों का पालन करना होगा. विश्राम गृह आवंटन के लिए स्टार प्रचारकों के आगमन की तारीख व उनके कार्यक्रम सहित आवेदन पत्र अपर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में देना होगा. विश्राम गृह का किराया लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित है, इसे भुगतान करना होगा.

विश्राम गृह में चुनावी गतिविधियां प्रतिबंधित

इसके साथ ही विश्राम गृह में किसी भी प्रकार की प्रेसवार्ता, चुनावी बैठक या अन्य किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां संचालित नहीं की जाएंगी. विश्राम गृह रिक्त होने पर पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आवंटित किया जायेगा. जब ये शर्तें पूरी कर ली जाएंगी तभी नेताओं को रुकने या बैठने के लिए रेस्ट हाउस अथवा सर्किट हाउस दिया जाएगा. पार्टी नेताओं को पहले जिला निर्वाचन कार्यालय में आवेदन करना होगा, जगह रिक्त होने रुकने का इंतजाम हो सकेगा.

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कितना भी बड़ा वीआईपी क्यों न हो, शर्तें माननी पड़ेंगी

कलेक्टर ने साफ किया कि कितना भी बड़ा वीआईपी क्यों न हो, अगर ये शर्तें पूरी नहीं करेगा तो उसे सर्किट हाउस नहीं मिलेगा. राजनैतिक दलों को शर्तें पूरी करने के बाद ही सर्किट हाउस मिलेगा. दतिया कलेक्टर का कहना है कि इसके साथ ही चुनाव की तैयारी की जा रही है. चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन तैयार हैं. चुनाव आयोग की पूरी गाइडलाइन का पालन करने के लिए अधिकारियों को समझाइश दी गई है.

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