नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने मकोका मामले के आरोपी और AAP विधायक नरेश बाल्यान ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए कस्टडी पेरोल पर रिहा करने की मांग खारिज कर दिया है. जस्टिस विकास महाजन ने कस्टडी पेरोल पर रिहा करने से इनकार करते हुए कहा कि कोर्ट नरेश बाल्यान की नियमित जमानत याचिका पर कल यानि 30 जनवरी को सुनवाई करेगा.
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने बाल्यान की कस्टडी पेरोल की मांग का विरोध करते हुए कहा कि बाल्यान का केस ताहिर हुसैन के केस से अलग है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में जांच अभी जारी है. सुनवाई के दौरान बाल्यान की ओर से पेश वकील ने कहा कि बाल्यान की पत्नी दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी है. उनके लिए पोलिंग एजेंट नियुक्त करना है. चुनाव प्रचार के लिए हर इलाके के लिए अलग-अलग रणनीति होगी और वह अकेले यह सब नहीं कर सकती है. चुनाव उसके लिए एकदम नई चीज है. उन्होंने कहा कि कम से कम तीन घंटे के लिए ही कस्टडी पेरोल दे दी जाए, क्योंकि जेल में फोन की सुविधा भी नहीं है, वह अपनी पत्नी से संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं.
'बाल्यान के खिलाफ मकोका का मामला बनता ही नहीं':बता दें कि 28 जनवरी को सुनवाई के दौरान नरेश बाल्यान की ओर से पेश वकील ने कहा था कि दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा था कि नरेश बाल्यान के खिलाफ मकोका का मामला नहीं बनता है. तब दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा था कि नरेश बाल्यान खुद उम्मीदवार नहीं हैं. उन्होंने कहा था कि अगर बाल्यान के खिलाफ कई गवाह उसी इलाके के हैं, ऐसे में अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है.