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मकोका के मामले में जेल में बंद AAP विधायक नरेश बाल्यान को कस्टडी पेरोल देने से इनकार - NARESH BALYAN CUSTODY PAROLE

नरेश बाल्यान 2015 से उत्तम नगर विधानसभा सीट से AAP मौजूदा विधायक है. इनके खिलाफ दो मामले चल रहे हैं.

AAP विधायक नरेश बाल्यान
AAP विधायक नरेश बाल्यान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 29, 2025, 10:06 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने मकोका मामले के आरोपी और AAP विधायक नरेश बाल्यान ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए कस्टडी पेरोल पर रिहा करने की मांग खारिज कर दिया है. जस्टिस विकास महाजन ने कस्टडी पेरोल पर रिहा करने से इनकार करते हुए कहा कि कोर्ट नरेश बाल्यान की नियमित जमानत याचिका पर कल यानि 30 जनवरी को सुनवाई करेगा.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने बाल्यान की कस्टडी पेरोल की मांग का विरोध करते हुए कहा कि बाल्यान का केस ताहिर हुसैन के केस से अलग है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में जांच अभी जारी है. सुनवाई के दौरान बाल्यान की ओर से पेश वकील ने कहा कि बाल्यान की पत्नी दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी है. उनके लिए पोलिंग एजेंट नियुक्त करना है. चुनाव प्रचार के लिए हर इलाके के लिए अलग-अलग रणनीति होगी और वह अकेले यह सब नहीं कर सकती है. चुनाव उसके लिए एकदम नई चीज है. उन्होंने कहा कि कम से कम तीन घंटे के लिए ही कस्टडी पेरोल दे दी जाए, क्योंकि जेल में फोन की सुविधा भी नहीं है, वह अपनी पत्नी से संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं.

'बाल्यान के खिलाफ मकोका का मामला बनता ही नहीं':बता दें कि 28 जनवरी को सुनवाई के दौरान नरेश बाल्यान की ओर से पेश वकील ने कहा था कि दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा था कि नरेश बाल्यान के खिलाफ मकोका का मामला नहीं बनता है. तब दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा था कि नरेश बाल्यान खुद उम्मीदवार नहीं हैं. उन्होंने कहा था कि अगर बाल्यान के खिलाफ कई गवाह उसी इलाके के हैं, ऐसे में अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है.

बाल्यान की जमानत याचिका खारिज की गई थी:हाईकोर्ट ने 20 जनवरी को बाल्यान की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. बाल्यान ने राऊज एवेन्यू कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. 15 जनवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. 4 जनवरी को मकोका से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने पहला चार्जशीट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने मामले में एक आरोपी रितिक पीटर के खिलाफ मकोका की धारा 3 के तहत लगभग 300 पेजों की चार्जशीट दाखिल किया है.

नरेश बाल्यान के चल रहे हैं दो मामले: बता दें कि 4 दिसंबर 2024 को वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मकोका के मामले में गिरफ्तार कर लिया था. दिल्ली पुलिस ने वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को 30 नवंबर 2024 की रात में गिरफ्तार किया था. इससे पहले बीजेपी ने नरेश बाल्यान का एक ऑडिया क्लिप जारी किया था, जिसमें गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और बाल्यान के बीच बातचीत थी.

बाल्यान उत्तम नगर से AAP विधायक:दिल्ली पुलिस के मुताबिक नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के बीच बातचीत का ये मामला 2023 का है. इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज करायी गई थी. कपिल सांगवान एक कुख्यात गैंगस्टर है जो फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है. कपिल सांगवान पिछले पांच वर्षों से ब्रिटेन में ही रह रहा है. कपिल सांगवान और नरेश बाल्यान दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं. कपिल सांगवान हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड है. कपिल सांगवान पर बल्लू पहलवान और बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या का भी मास्टरमाइंड माना जाता है. नरेश बाल्यान 2015 से उत्तम नगर विधानसभा सीट से आप विधायक हैं.

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