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लक्सर में पुलिस ने ढोल बजाकर आरोपियों को किया जिला बदर, 30 दिन के भीतर वापसी करने पर होगी कार्रवाई - District Badar in Haridwar

Two Accused District Badar in Laksar लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लक्सर में 34 आदतन अपराधियों पर पुलिस नकेल कस चुकी है. जबकि, 15 अपराधियों को जिला बदर किया जा चुका है. इसी कड़ी में दो अपराधियों को जिला बदर किया गया है. साथ ही उन्हें हिदायत दी गई है कि वो 30 दिन तक जिले में प्रवेश न करें. अगर जिले में प्रवेश किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Two Accused District Badar in Laksar
आरोपी जिला बदर

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Apr 7, 2024, 9:14 AM IST

लक्सर: लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जिले की सीमा से बाहर का रास्ता दिखा रही है. हरिद्वार जिले में एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर पुलिस कुछ ही दिनों में 50 से ज्यादा गुंडा प्रवृत्ति के आदतन अपराधियों को जिला बदर कर चुकी है. लक्सर कोतवाली की बात करें तो पुलिस गुंडा एक्ट के तहत 15 आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित कर हरिद्वार की सीमा से बाहर कर दिया है. साथ ही सभी को समय सीमा से पहले जिले में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गई है.

लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रौथान ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता को लेकर पुलिस आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. अभी तक 15 लोगों को अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) के धारा 3(1) एवं 4 गुंडा अधिनियम के तहत जिला बदर किया जा चुका है.

इसी कड़ी में अकरम उर्फ भोला पुत्र अहसान अली और वाजिद पुत्र ताहिर निवासी सुल्तानपुर (हरिद्वार) को भी 30-30 दिन के लिए ढोल नगाड़े बजाकर हरिद्वार की सीमा से बाहर कर दिया है. साथ ही बिजनौर पुलिस के समक्ष पेश कर निगरानी के लिए प्रार्थना की गई. उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए नशा तस्करी और आपराधिक गतिविधियों को क्षेत्र में किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा.

वहीं, लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है. ताकि, लोकसभा चुनाव भयमुक्त संपन्न कराई जा सके. जिसके तहत अपराधियों को जिला बदर किया जा रहा है. आरोपियों को सख्त हिदायत दी गई है कि कोई अपराधी 30 दिन से पहले सीमा के भीतर पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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