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विकासनगर में दंगे फैलाने का 10 हजार का इनामी आरोपी आरिफ गिरफ्तार, 9 महीने से था फरार - Mohammad Arif arrested

Mohammed Arif accused of spreading riots in Vikasnagar arrested लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होते ही शनिवार 16 मार्च से पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है. हर थाने और पुलिस चौकी क्षेत्र के वांटेड और इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया जा रहा है. इसी क्रम में देहरादून जिले की विकासनगर पुलिस ने दंगे के आरोपी 10 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है. मोहम्मद आरिफ नाम का ये बदमाश 9 महीने से फरार था.

Mohammad Arif arrested
विकासनगर अपराध समाचार

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Mar 18, 2024, 6:41 AM IST

विकासनगर: नौ महीने से दंगा एवं बलवे के आरोप में फरार चल रहे 10 हजार रुपए के इनामी अभियुक्त को थाना सहसपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है. पुलिस इस आरोपी को बहुत सरगर्मी से तलाश कर रही थी. आखिरकार मोहम्मद आरिफ नाम का दंगे फैलाने का आरोपी रामपुर कला से गिरफ्तार कर लिया गया.

दंगे का आरोपी मोहम्मद आरिफ गिरफ्तार: थाना सहसपुर पुलिस द्वारा आदर्श आचार संहिता को सकुशल सपन्न कराए जाने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में कार्रवाई की गई. प्रभारी निरीक्षक सहसपुर मुकेश त्यागी द्वारा इनामी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया. दंगे के आरोपी इनामी वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को क्षेत्र में रवाना किया गया. पुलिस टीम द्वारा चोई बस्ती रामपुर कला से दंगे के आरोपी मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया गया.

मोहम्मद आरिफ पर घोषित था 10 हजार का इनाम: सहसपुर थाने के एसएसआई भुवनचंद्र पुजारी ने कहा कि सहसपुर थाने से दंगा एवं बलवे मे 9 महीने से फरार चल रहे इनामी बदमाश मोहम्मद आरिफ निवासी चोई बस्ती रामपुर कला सहसपुर को संबंधित धाराओं सहित 7CLA एक्ट (7 लॉ क्रिमिल एमेंडमेंट एक्ट) में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक भुवनचंद्र पुजारी, उपनिरीक्षक विवेक भंडारी, कांस्टेबल सुशील शामिल रहे.

क्या है 7CLA एक्ट?इस लॉ के अनुसार अगर छेड़खानी करने के मामले में कोई शोहदा लगातार दो बार गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करती है. अब पुलिस ऐसे आरोपियों पर छेड़छाड़ की धाराओं के साथ-साथ 7 सीएलए (7 लॉ क्रिमिनल एमेंडमेंट एक्ट) लगाया जाता है. ये एक्ट लगने पर कोर्ट से आसानी से जमानत नहीं मिल पाती है. 7 लॉ क्रिमिनल एमेंडमेंट एक्ट महिला अपराध पर रोकथाम के लिए लगाया गया है.
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