संभल:जिले में पॉक्सो कोर्ट ने पांच माह की भांजी के साथ गंदी हरकत करने वाले दोषी को 20 साल की सजा सुनाई. वहीं, उस पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने यह फैसला सुनवाई के चार माह के भीतर सुनाया.
चंदौसी स्थित अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव द्वितीय की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया. इसके तहत दोषी संजीव निवासी मंडनपुर थाना बहजोई को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. वहीं, उस पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. बता दें कि पूरा मामला 7 सितंबर 2023 का है. अपने मायके आई महिला 5 माह की बेटी को खिला रही थी. इसी बीच उसका रिश्ते में लगने वाला भाई संजीव घर पर आ गया और खिलाने के बहाने भांजी को घर से बाहर ले गया. जहां संजीव को बच्ची के पिता ने बेटी के साथ गंदी हरकत करते देख लिया और उसे मौके से पकड़कर परिजनों को इसकी जानकारी दी.