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मामा ने 5 माह की भांजी के साथ की गंदी हरकत, 20 साल कारावास - sambhal girl rape case

संभल में मामा ने पांच माह की भांजी के साथ गंदी हरकत (Dirty Act with Niece in Sambhal) की. इस मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 30, 2024, 7:31 PM IST

संभल:जिले में पॉक्सो कोर्ट ने पांच माह की भांजी के साथ गंदी हरकत करने वाले दोषी को 20 साल की सजा सुनाई. वहीं, उस पर 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने यह फैसला सुनवाई के चार माह के भीतर सुनाया.

चंदौसी स्थित अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव द्वितीय की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया. इसके तहत दोषी संजीव निवासी मंडनपुर थाना बहजोई को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. वहीं, उस पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. बता दें कि पूरा मामला 7 सितंबर 2023 का है. अपने मायके आई महिला 5 माह की बेटी को खिला रही थी. इसी बीच उसका रिश्ते में लगने वाला भाई संजीव घर पर आ गया और खिलाने के बहाने भांजी को घर से बाहर ले गया. जहां संजीव को बच्ची के पिता ने बेटी के साथ गंदी हरकत करते देख लिया और उसे मौके से पकड़कर परिजनों को इसकी जानकारी दी.

पुलिस ने पीड़ित की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर आरोपी संजीव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार ने बताया कि करीब 4 महीने में चंदौसी की पॉक्सो अदालत ने इस केस पर फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर काम कर रही है. योगी सरकार में महिला एवं बाल उत्पीड़न के मामलों को गंभीरता से सुना जा रहा है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है. कहा कि योगी सरकार में इस तरह की हरकत करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

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