नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी लालकुआं दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा की गिरफ्तारी पर रोक व एफआईआर को निरस्त करने के मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने 17 सितंबर मंगलवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही उन्हें जांच में पुलिस का सहयोग करने को कहा है.
कोर्ट ने केस में शामिल किसी गवाह को डराने, धमकाने या उन्हें प्रभावित न करने को लेकर भी निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तिथि नियत की गई है. मामले के अनुसार नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा पर एक महिला ने परमानेंट नौकरी दिलाने के नाम पर होटल में बलात्कार करने का आरोप लगाया था.