देहरादून: जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो की जज अर्चना सागर की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास के साथ-साथ तीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
जानकारी के मुताबिक 27 सितंबर 2020 को चाइल्ड हेल्पलाइन को 14 वर्षीय बालिका विकास नगर क्षेत्र में लावारिस हालत में मिली थी. हेल्पलाइन टीम किशोरी को विकास नगर स्थित अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसका मेडिकल किया गया. इस दौरान किशोरी ने बताया कि उसके साथ ट्रक ड्राइवर ने यौन शोषण किया है. इसके बाद किशोरी का देहरादून में पूरी तरह से मेडिकल कराने के बाद बालिका निकेतन केदारपुरम में रखा गया था.
किशोरी ने बताया था कि घटना से करीब 13 दिन पहले वह अपनी बुआ और सहेली के साथ कानपुर शादी में गई थी, जहां वह बिछड़ गई थी. काफी देर बाद उसे ट्रक ड्राइवर मिला, जिसने उसे घर छोड़ने की बात कहते हुए ट्रक में बैठा दिया. बीच रास्ते में ट्रक ड्राइवर किशोरी को जंगल के बीच लेकर गया, जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.