श्रावस्ती:शादी का झांसा देकर छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को एडीजे निर्दोष कुमार ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 45 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता ने बताया, कि 15 जनवरी 2020 को मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दलित जाति की कक्षा नौ की छात्रा को मोहम्मदपुर गांव निवासी जैलूसन बहला फुसलाकर कर भाग ले गया. उन्होंने बताया, कि छात्रा के पिता की तहरीर पर मल्हीपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ. विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया.
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